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Shahjahanpur News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस-दस वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। सत्संग के विवाद में फायरिंग कर दंपती को घायल करने के दो दोषियों को अदालत ने दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। निगोही थाना क्षेत्र के गांव भटिउरा पृथ्वीपुर के रहने वाले राजीव कुमार वर्मा ने तहरीर देकर बताया था कि एक अगस्त 2019 को उसके घर में बाबा जयगुरुदेव का कार्यक्रम था। उनकी मां विमला और पिता नन्हेलाल माइक लगा रहे थे। इतने में गांव के तेजबहादुर, रामौतार, श्रीकृष्ण, सुरेश, नोखेलाल व नेमचंद आ गए और सत्संग करने के लिए मना करने लगे।
इस पर उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम अपने स्थान पर कर रहे हैं। इस पर उन लोगों ने गालीगलौज शुरू कर दी। उन लोगों ने तमंचे और पौनिया से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। एक गोली मां विमला और दूसरी गोली पिता नन्हेलाल को लग गई। दोनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना की।
आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने तेजबहादुर और सुरेश को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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इस पर उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम अपने स्थान पर कर रहे हैं। इस पर उन लोगों ने गालीगलौज शुरू कर दी। उन लोगों ने तमंचे और पौनिया से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। एक गोली मां विमला और दूसरी गोली पिता नन्हेलाल को लग गई। दोनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना की।
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आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने तेजबहादुर और सुरेश को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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