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Shahjahanpur News: ईंट मारकर सिर फोड़ने के दो दोषियों को तीन-तीन साल का कारावास
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शाहजहांपुर। मेड़ के विवाद में ईंट मारकर सिर फोड़ देने के दो दोषियों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जलालाबाद क्षेत्र में रहने वाले संतराम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका एक खेत अल्हादादपुर वैहारी गांव में है। रैपुरा गांव के रहने वाले रामकिशोर ने खेत की मेड़ तोड़ दी थी। 17 अक्तूबर 2019 को जब संतराम ने इसका विरोध किया तो रामकिशोर ने उसके साथ गालीगलौज की।
रामकिशोर के समर्थन में आए जीतराम ने ईंट उठाकर संतराम के सिर पर मार दी। इससे वह लहूलुहान हो गया। लोगों के आने पर हमलावर मौके से भाग गए। उन लोगों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद रामकिशोर और जीतराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने रामकिशोर और जीतराम को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। संवाद
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जलालाबाद क्षेत्र में रहने वाले संतराम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका एक खेत अल्हादादपुर वैहारी गांव में है। रैपुरा गांव के रहने वाले रामकिशोर ने खेत की मेड़ तोड़ दी थी। 17 अक्तूबर 2019 को जब संतराम ने इसका विरोध किया तो रामकिशोर ने उसके साथ गालीगलौज की।
रामकिशोर के समर्थन में आए जीतराम ने ईंट उठाकर संतराम के सिर पर मार दी। इससे वह लहूलुहान हो गया। लोगों के आने पर हमलावर मौके से भाग गए। उन लोगों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद रामकिशोर और जीतराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने रामकिशोर और जीतराम को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। संवाद
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