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Shahjahanpur News: युवक की गोली मारकर हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
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शाहजहांपुर। युवक की गोली मारकर हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुरानी रंजिश के चलते दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया था।
कलान थाना क्षेत्र के गांव धोबियन नगला के रहने वाले खमानी ने थाना प्रभारी को तहरीर देकर बताया कि गांव के रहने वाले कुछ लोगों से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 18 जून 2022 को रात लगभग एक बजे उनका बेटा शिवओम (22) घर के सामने सो रहा था। तभी गांव के जयवीर, धर्मवीर और उमेश वहां आए और शिवओम पर गोली चला दी। वह उठकर भागा और अपनी मां के पास गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जयवीर, धर्मवीर और उमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रनाथ पांडेय ने जयवीर, धर्मवीर और उमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जयवीर पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धर्मवीर पर 35 जबकि उमेश पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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स्मैक तस्कर को दस वर्ष का कारावास
शाहजहांपुर। स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कटरा थाना पुलिस ने बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के पढेरा गांव निवासी इबराम को चार सौ ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश-07 ने इबराम को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
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कलान थाना क्षेत्र के गांव धोबियन नगला के रहने वाले खमानी ने थाना प्रभारी को तहरीर देकर बताया कि गांव के रहने वाले कुछ लोगों से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 18 जून 2022 को रात लगभग एक बजे उनका बेटा शिवओम (22) घर के सामने सो रहा था। तभी गांव के जयवीर, धर्मवीर और उमेश वहां आए और शिवओम पर गोली चला दी। वह उठकर भागा और अपनी मां के पास गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जयवीर, धर्मवीर और उमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रनाथ पांडेय ने जयवीर, धर्मवीर और उमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जयवीर पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धर्मवीर पर 35 जबकि उमेश पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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स्मैक तस्कर को दस वर्ष का कारावास
शाहजहांपुर। स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कटरा थाना पुलिस ने बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के पढेरा गांव निवासी इबराम को चार सौ ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश-07 ने इबराम को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद