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Shahjahanpur News: ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों को उम्रकैद
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शाहजहांपुर। मेड़ के विवाद में ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या के मुकदमे में अदालत ने दोषी तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कटरा थाना क्षेत्र के गांव छकड़ापुर निवासी बैकुंठनाथ ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका भाई रामबहोरन 21 नवंबर 2022 को अपने खेत पर भैंस बांध रहा था। तभी गांव के ओमेंद्र अपने भाई देवेंद्र, धर्मेंद्र और बेटे शिवओम के साथ लाठी-डंडे लेकर आ गया। उन लोगों से खेत की मेड़ को लेकर 20 नवंबर को विवाद हुआ था।
उन लोगों ने रामबहोरन को पीटना शुरू कर दिया। एलान किया कि आज इसे जान से मार देंगे। रामबहोरन के शोर मचाने पर बैकुंठनाथ और उसका भतीजा हिमांशु मौके पर पहुंच गए। उन लोगों के आ जाने पर हमलावर मौके से भाग गए। वे लोग रामबहोरन को लेकर थाने आ रहे थे लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना की। पुलिस ने ओमेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने ओमेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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कटरा थाना क्षेत्र के गांव छकड़ापुर निवासी बैकुंठनाथ ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका भाई रामबहोरन 21 नवंबर 2022 को अपने खेत पर भैंस बांध रहा था। तभी गांव के ओमेंद्र अपने भाई देवेंद्र, धर्मेंद्र और बेटे शिवओम के साथ लाठी-डंडे लेकर आ गया। उन लोगों से खेत की मेड़ को लेकर 20 नवंबर को विवाद हुआ था।
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उन लोगों ने रामबहोरन को पीटना शुरू कर दिया। एलान किया कि आज इसे जान से मार देंगे। रामबहोरन के शोर मचाने पर बैकुंठनाथ और उसका भतीजा हिमांशु मौके पर पहुंच गए। उन लोगों के आ जाने पर हमलावर मौके से भाग गए। वे लोग रामबहोरन को लेकर थाने आ रहे थे लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना की। पुलिस ने ओमेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने ओमेंद्र, देवेंद्र और धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।