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Shahjahanpur News: चरस की तस्करी में दोषी को 15 वर्ष का कारावास

Mon, 19 Jan 2026 11:34 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jan 2026 11:34 PM IST
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The man convicted of trafficking hashish has been sentenced to 15 years in prison.
शाहजहांपुर। चरस की तस्करी करने के दोषी को अदालत ने 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मुन्ने पीलीभीत का रहने वाला है।
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बंडा थाने के उपनिरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने छह फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। मुखबिर के जरिये उनको मादक पदार्थ की तस्करी के बारे में सूचना मिली। मुखबिर के बताए अनुसार पुलिस टीम ददिउरी मोड़ तिराहे पर पहुंची। पुलिस को देखकर तस्कर भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।
पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम मुन्ने निवासी गांव शेरपुरकलां, थाना क्षेत्र पूरनपुर, जिला पीलीभीत बताया। पुलिस ने उसके पास से चार पैकेट बरामद किए। उनका कुल वजन दो किलो 45 ग्राम था। पुलिस ने बरामद चरस के बारे में पूछताछ की तो मुन्ने ने बताया कि एक व्यक्ति उसे गोपनीय तरीके से चरस देकर गया था।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने मुन्ने को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह वर्ष नौ माह 15 दिन का कारावास
शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के दोषी तिलहर थाना क्षेत्र के गांव बहीचक निवासी मुनीश को अदालत ने छह वर्ष नौ माह 15 दिन कारावास की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ संगठित गिरोह का सदस्य रहकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। संवाद
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