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Shahjahanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 67 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने बताया कि गढ़ियारंगीन थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 29 मार्च 2017 को मां के साथ शौच के लिए गई थी। वहां पर घात लगाकर बैठा देवेंद्र यादव उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती साथ लेकर चला गया।
इस घटना को कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने देवेंद्र यादव को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने बताया कि गढ़ियारंगीन थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 29 मार्च 2017 को मां के साथ शौच के लिए गई थी। वहां पर घात लगाकर बैठा देवेंद्र यादव उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती साथ लेकर चला गया।
इस घटना को कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने देवेंद्र यादव को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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