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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The four accused in the murder to life imprisonment , fines

हत्या में चार आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना

Tue, 09 Feb 2016 08:18 PM IST
शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर। Updated Tue, 09 Feb 2016 08:18 PM IST
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अल्हागंज के थाना क्षेत्र के गांव कटिउली में अक्तूबर 2010 को शाम साढ़े चार बजे की गई हत्या के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने मंगलवार को चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इनमें से एक अभियुक्त रैवारी को आम्र्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा अलग से सुनाई गई है। इसी मुकदमे के एक अभियुक्त रतीराम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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घटना वर्ष 2010 में 29 अक्तूबर को सायं साढ़े चार बजे उस समय हुई जब वादी रामपाल जलालाबाद बाजार से दवाई लेकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसके परिवार के मुनिस्टर, नर सिंह, रैवारी, नीलकंठ, रतीराम तमंचे, बंदूकें लिए हुए मिले। पुरानी रंजिश वश ये लोग गाली गलौज और मारपीट करने लगे। वह जान बचाकर भागा। आवाज पर उसके भाई प्रकाश, हेतराम और रामवीर आ गए। रैवारी ने तमंचे से उसके भाई प्रकाश के गोली मार दी, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। उसके भाई हेतराम और रामवीर के चोट लगी। सरकारी वकील वंशीलाल ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए। साक्ष्यों को परखने एवं उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया है।
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