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Shahjahanpur News: झगड़े के बाद मकान मालकिन की बेटी को गला दबाकर मारा, दोषी पति-पत्नी को उम्रकैद

Wed, 21 Jan 2026 12:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: बरेली ब्यूरो Updated Wed, 21 Jan 2026 12:19 AM IST
सार

शाहजहांपुर जिले में किशोरी की हत्या करने के दोषी पति-पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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husband and wife convicted of strangling a teenage girl have been sentenced to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

शाहजहांपुर में किशोरी की गला दबाकर हत्या के दोषी दिनेश मिश्रा और उसकी पत्नी रचना को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मां से झगड़े के बाद दोषियों ने गला दबाने के बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए किशोरी को फंदे से लटका दिया था। 

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मूलरूप से पुवायां थाना क्षेत्र के गांव इकहरा गौंटिया के रहने वाले सत्यपाल शर्मा कस्बे के मोहल्ला हरदयाल कूंचा में पत्नी रजनी और 13 वर्षीय बेटी विभूति के साथ रहते थे। उनके मकान में अनावां गांव के रहने वाले दिनेश मिश्रा अपनी पत्नी के साथ किराये पर रहते थे। 
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सत्यपाल ने पुलिस को बताया था कि 18 नवंबर 2013 को वह अपने गांव गए हुए थे। इस बीच उनकी पत्नी रजनी और दिनेश मिश्रा के बीच मारपीट हो गई। रजनी अपने साथ हुई मारपीट की सूचना देने के लिए थाने चली गई। तभी वह अपने घर आ गए। उन्होंने कमरा खोलकर देखा तो बेटी विभूति का शव पंखे से लटका हुआ था। 

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुला था मौत का राज 
पुलिस ने दिनेश मिश्रा, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने विवेचना कर दिनेश और उसकी पत्नी रचना के खिलाफ हत्या की धारा में आरोपपत्र अदालत भेजा। 

अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार-तृतीय ने दिनेश और रचना को उम्रकैद की सजा से दंडित किया। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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