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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस साल के कारावास की सजा

Wed, 13 Mar 2024 02:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Wed, 13 Mar 2024 02:21 AM IST
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Ten years imprisonment to the man convicted of raping a minor

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शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में एक दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई थी कि फरवरी 2016 को उनके घर में नामकरण संस्कार की दावत थी। घर में काफी भीड़भाड़ थी। रात लगभग 12 बजे गांव का अरविंद उनकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती ले गया और हाथापाई करते हुए दुष्कर्म किया। उसकी बेटी रोते हुए घर आई और बेहोश हो गई।
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होश में आने पर उसने आपबीती सुनाई। उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर लिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील दीप गुप्ता के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अरविंद को दोषी माना। दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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