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दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस साल की सजा

Fri, 29 Apr 2022 10:59 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 10:59 PM IST
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Ten years imprisonment for two rape convicts
शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और उमेशचंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि खुटार थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी 27 अक्तूबर, 2012 की शाम छह बजे खेत पर गई थी। वहां पर पुत्तूलाल और बहादुर ने तमंचे के बल पर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़ित पिता के मुताबिक जब वह इस बात की शिकायत करने आरोपियों के घर गया तो उनके परिवार के राजकुमार, राधेलाल, कमलेश, नरेश, जितेंद्र ने उसे धमकाया।
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वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने पुत्तूलाल, बहादुर, राजकुमार, राधेलाल, कमलेश, नरेश व जितेंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुत्तूलाल और बहादुर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पुत्तूलाल और बहादुर को दोषी माना। दोनों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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