फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Ten years imprisonment for rape convict

Shahjahanpur News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Wed, 17 Sep 2025 12:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 12:57 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for rape convict
शाहजहांपुर। अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

कलान थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि 22 फरवरी 2013 को उसकी 15 और 13 वर्ष की दो बेटियां खेत में आलू खोदने गईं थीं। वह खेत से किसी काम से घर चला आया। तभी ओवेंद्र और उसका भाई धर्मेंद्र तथा जैतीपुर के विलाह गांव निवासी भूपेंद्र उसकी दोनों लड़कियों को बहलाफुसलाकर लेकर चले गए।

पुलिस ने ओवेंद्र, धर्मेंद्र और भूपेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने लड़कियों को तलाशा और उनके बयान दर्ज कराए। विवेचना में निर्भान सिंह का नाम भी सामने आया। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की दुष्कर्म, अपहरण आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। त्वरित न्यायालय प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने निर्भान सिंह को दुष्कर्म में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed