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Shahjahanpur News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी किशोर को दस वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी किशोर को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुदीप कुमार जायसवाल ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
तिलहर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 13 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी सात वर्ष की बेटी घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी किशोर वहां आया और बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। गन्ने के खेत में बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। तभी वहां से एक व्यक्ति के गुजरने पर वह बेटी को छोड़कर भाग गया। बेटी को काफी चोट भी आई है।
तिलहर पुलिस ने किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच में किशोर की आयु 16-18 वर्ष के मध्य पाई गई। प्रारंभिक निर्धारण में किशोर अपचारी को अपराध की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान होने के आधार पर उसके मामले का विचारण वयस्क की भांति करने के लिए पत्रावली न्यायालय में भेजी गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोर को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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तिलहर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 13 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी सात वर्ष की बेटी घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी किशोर वहां आया और बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। गन्ने के खेत में बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। तभी वहां से एक व्यक्ति के गुजरने पर वह बेटी को छोड़कर भाग गया। बेटी को काफी चोट भी आई है।
तिलहर पुलिस ने किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच में किशोर की आयु 16-18 वर्ष के मध्य पाई गई। प्रारंभिक निर्धारण में किशोर अपचारी को अपराध की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान होने के आधार पर उसके मामले का विचारण वयस्क की भांति करने के लिए पत्रावली न्यायालय में भेजी गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोर को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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