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अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को राज्य सूचना आयुक्त की फटकार

Mon, 04 Apr 2022 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 04 Apr 2022 01:24 AM IST
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State Information Commissioner reprimanded Additional Chief Officer, District Panchayat
शाहजहांपुर। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने द्वितीय अपील दायर की गई। इसमें सुनवाई के दौरान रखे गए पक्ष से संतुष्ट न होने पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जिला पंचायत कायर्डालय के अपर मुख्य अधिकारी महावीर सिंह यादव को फटकार लगाई। साथ ही 15 दिन के अंदर वांछित सूचना उपलब्ध न करने पर दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है। मामले की सुनवाई चार अप्रैल सोमवार को होंगी। जिसमें अपर मुख्य अधिकारी को स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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मोहल्ला तारीन जललानगर निवासी शहनबाज अंसारी ने आरटीआई के तहत चार दिसंबर 2018 को जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से रजिस्टर्ड डाक से भेजकर पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय पत्र 28 फरवरी 2019 को भेजा गया, लेकिन फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद उन्होंने दूसरी अपील 29 सितंबर को दाखिल की।
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इसकी सुनवाई 01 अक्टूबर 2021 को राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। जिसमें जनसूचना अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय से वरिष्ठ सहायक अनिल कुमार द्विवेदी ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा था। इससे राज्य सूचना आयुक्त संतुष्ट नहीं हुए और अपर मुख्य अधिकार जिला पंचायत को फटकार लगाने के साथ तलब किया है।
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