फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Six people were sentenced to three years' imprisonment for domestic violence and dowry harassment.

Shahjahanpur News: घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में छह दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

Tue, 18 Nov 2025 10:23 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 10:23 PM IST
विज्ञापन
Six people were sentenced to three years' imprisonment for domestic violence and dowry harassment.
पुवायां। घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पुवायां के सिविल जज ने खुटार के गांव मुरादपुर निवियाखेड़ा निवासी पति स्वेतांक सहित छह दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 3500-3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

बंडा के गांव बड़ी ददिउरी निवासी मनोरमा देवी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उनकी शादी 27 अप्रैल 2008 को खुटार के गांव मुरादपुर निबियाखेड़ा निवासी स्वेतांक उर्फ सोनू से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बाइक, टीवी आदि की मांग को लेकर पति स्वेतांक, देवर मोनू, सास आशा देवी, ससुर जयपाल, दोस्त छोटेलाल और मामा खुटार के गांव प्रतापपुर निवासी अनिल कुमार परेशान करने लगे।
विज्ञापन

आठ अक्तूबर 2008 को आरोपियों ने उसको मारने के लिए तेल डालने का प्रयास किया और घर से निकाल दिया। बंडा पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अधिकारियों ने भी सुनवाई नहीं की तो मनोरमा ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद स्वेतांक, मोनू, आशा देवी, जयपाल, छोटेलाल और अनिल कुमार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद पुवायां के सिविल जज पारस यादव प्रथम ने आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास, तीन-तीन हजार का जुर्माना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत छह-छह माह की सजा और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed