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Shahjahanpur: दोहरे हत्याकांड में पिता और तीन पुत्रों समेत छह दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Wed, 22 Jul 2026 09:58 PM IST
Mukesh Kumar Shahjahanpur
Shahjahanpur Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 22 Jul 2026 09:58 PM IST
सार

साल 2022 में थाना जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम डहर में महिला और उसके प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अदालत ने पिता-पुत्रों समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। 
 

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Six convicts including a father and his three sons sentenced to life imprisonment for double murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शाहजहांपुर में दोहरे हत्याकांड के दोषी पिता व उसके तीन पुत्रों समेत छह दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जलालाबाद के गांव डहर की रहने वाली ममता अपने पहले पति ओमपाल और बच्चों को छोड़कर रमनपाल के साथ रहने लगी थीं। इसी रंजिश में ओमपाल ने अपने बेटों व सहयोगियों के साथ मिलकर ममता और उसके दूसरे पति रमनपाल की हत्या कर दी थी।

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डहर गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार ने जलालाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि आठ जून 2022 की शाम करीब 5:30 बजे उसका भाई रमनपाल और उसकी पत्नी ममता अपने खेत पर काम कर रहे थे। उसी समय गांव के ही ओमपाल, उसके पुत्र सोनू उर्फ अनुज, अजय उर्फ दीपू और अमित उर्फ झुन्नी अपने सहयोगी प्रमोद व सर्वेश उर्फ समरपाल के साथ वहां आए और रमनपाल पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे व धारदार सरिया से हमला कर दिया।
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कुल्हाड़ी से किया था हमला 
रमनपाल को बचाने के लिए ममता आई तो अमित ने रमनपाल के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अजय और सर्वेश ने ममता के गले में दुपट्टा कसकर खींच दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे सर्वेश कुमार और उसके भाई अजय से भी मारपीट की गई। हमलावर दोनों लोगों को धमकाते हुए भाग गए। रमनपाल और ममता को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

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दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया 
पुलिस ने छह हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने बुधवार को ओमपाल, सोनू उर्फ अनुज, अमित उर्फ झुन्नी, अजय उर्फ दीपू, प्रमोद और सर्वेश उर्फ समरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर दो लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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