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शाहजहांपुर: दूषित आटा खाने से 14 लोगों की मौत के मामले में 25 वर्ष बाद दो दोषियों को उम्रकैद
Thu, 07 Apr 2022 04:22 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Thu, 07 Apr 2022 04:22 PM IST
सार
त्यौहारों और उसके आस पास के समय से मिलावट खोरों का सक्रियता बढ़ जाती है। सरकार की कोशिशों के बाद भी इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल बना हुआ है, ऐसे में अदालत द्वारा दो लोगों को दोषी पाए जाने और सजा मिलने से कुछ तो भय इन लोगों के मन में रहेगा।
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आटा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
25 वर्ष पहले रोजा थाना क्षेत्र में मिलावटी आटा खाने से 14 लोगों की मौत के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रंगमहला निवासी सत्यनारायण अग्रवाल व थाना सिंधौली के गांव भटपुरा रसूलपुर निवासी राकेश कुमार को आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि, साक्ष्य के अभाव में रमाकांत व सलीम को बरी कर दिया गया।
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सरकारी वकील अतुल अग्निहोत्री ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के गांव हथौड़ा बुजुर्ग में स्थित भट्टा मालिक अशोक कुमार ने एक जनवरी 1997 को चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भट्ठे पर हरदोई के ग्राम पट्टी निवासी मजदूर सरवर व मुंशी काम करते थे। 31 दिसम्बर 1996 की शाम पांच बजे मजदूरों ने हथौड़ा चौराहे पर स्थित सत्यनारायन अग्रवाल की किराने की दुकान से आटा खरीदकर खाना बनाया था।
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खाना खाने के बाद मजदूर सरवर व मुंशी की हालत खराब हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सल्लिया स्थित एक भट्ठे पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने सत्यनारायण व इनके करीब में स्थित राकेश की किराने की दुकान से आटा खरीदकर रोटी बनवाई थी। ये मजदूर भी बीमार हो गए। जहरीला आटा खाकर एक महिला समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी।
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जांच में आटा मिलावटी व विषैला प्रतीत हुआ था। वादी की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के रंगमहला निवासी सत्यनारायन अग्रवाल, सिंधौली के भटपुरा रसूलपुर निवासी राकेश कुमार, हथौड़ा बुजुर्ग निवासी रमाकांत, लोदीपुर निवासी सलीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में वादी समेत 43 लोगों के बयान होने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सत्यनारायन अग्रवाल व राकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।