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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

Thu, 20 Nov 2025 12:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 12:54 AM IST
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Seven years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
शाहजहांपुर। गैरइरादतन हमले के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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सिंधौली थाना क्षेत्र के रहने वाले महेश ने थाने में सूचना दी थी कि 20 जून 2020 को शाम चार बजे उनका बेटा कुलदीप झावर में भैंस चराने गया था। गांव सिसैया के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह, साधू सिंह और भूपेंद्र ने उसके बेटे को लाठी-डंडे से बुरी तरह से पीटा। वह जब मौके पर गया तो हमलावरों ने रायफल से फायर भी किए।

इलाज के लिए बरेली ले जाते समय कुलदीप की मौत हो गई। पुलिस ने धर्मेंद्र और भूपेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत ने पांच अप्रैल 2022 को साधु उर्फ सुखविंदर को तलब किया। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने धर्मेंद्र को दोषी माना। उसे सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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