फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Rs 2.50 lakh penalty on sellers in sophistication

मिलावट में विक्रेताओं पर 2.50 लाख रुपये जुर्माना

Mon, 06 Mar 2017 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो शाहजहांपुर।
अमर उजाला ब्यूरो शाहजहांपुर। Updated Mon, 06 Mar 2017 11:52 PM IST
विज्ञापन
Rs 2.50 lakh penalty on sellers in sophistication
healthy food
0 दूध और मिठाई के नमूने पाए गए थे अपमिश्रित
विज्ञापन

0 एडीएम जितेंद्र शर्मा ने पांच मुकदमे किए निर्णीत

दूध और मिठाई के नमूनों की जांच में मिलावट की पुष्टि होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन ने अपने न्यायालय में दायर किए गए पांच मुकदमों की सुनवाई पूरी करने के बाद संबंधित विक्रेताओं पर 2.50 लाख रुपये जुर्माना ठोंका है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने की दशा में विक्रेताओं को जेल की हवा खानी पड़ेगी। 
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने गत माह जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके दूध और मिठाइयों के नमूने लिए थे। सभी सैंपल जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए। वहां कई नमूने अधोमानक और अपमिश्रित पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी टीआर रावत ने संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत वाद दायर कराए थे। 
विज्ञापन

इन मुकदमों में विभाग और विक्रेताओं का पक्ष सुनने के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी ने पांच विक्रेताओं को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश दिया है। एडीएम श्री शर्मा ने बताया कि निगोही क्षेत्र के ग्राम घुसगवां निवासी प्रेमपाल पुत्र सुंदर लाल, रोजा क्षेत्र के गांव बसुलिया निवासी अबरार अहमद पुत्र पूसे, जैतीपुर क्षेत्र के गांव शिवनगर पिटरहाई निवासी जय सिंह पुत्र अहिबरन और फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ थानांतर्गत कादरी गेट निवासी अनिल सिंह पुत्र सौदान सिंह से दूध के नमूने लिए गए थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि रोजा की आदर्शनगर कालोनी के मिठाई विक्रेता राम किशोर पुत्र राम भरोसे की दुकान से बरफी का नमूना लिया गया था। एडीएम के अनुसार यह सभी नमूने जांच में फेल होने पर मुकदमे दर्ज कराए गए। वादों की सुनवाई में विक्रेताओं का पक्ष भी सुना गया, लेकिन उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में इन सभी विक्रेताओं को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही भविष्य में उनके विरुद्ध खाद्य वस्तुओं में मिलावट का कोई मामला पाए जाने पर कड़ी विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

खाद्य वस्तुओं के आठ नमूने जांच को सील
डीएम कर्ण सिंह चौहान के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीपी सिंह के निर्देश पर विभागीय अफसरों ने सोमवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके मिठाई और किराना जिंसों के आठ नमूने जांच के लिए सील कर दिए। 

सैंपलिंग अभियान के दौरान कैंट एरिया की डबल स्टोरी कालोनी मार्केट में संजय महेंद्रू के अंबे प्रोवीजन स्टोर से अरहर दाल, इसी मार्केट में मनोज सचदेवा के मानू प्रोवीजन स्टोर से सूजी, निगोही क्षेत्र के गांव पराझरसा निवासी हरिपाल से दूध, मीरानपुर कटरा क्षेत्र के गांव खंडसार मेें किराना व्यवसायी राजकुमार और इसी क्षेत्र के गांव गौहापुर के रामू गुप्ता से सूजी, तिलहर के मिठाई विक्रेता महेश चंद्र से बरफी, कलान में किराना विक्रेता रमेश चंद्र से सरसों तेल और वहीं के मुन्ना लाल से कचरी के नमूने लिए गए। सीएफएसओ श्री सिंह के अनुसार आगे की कार्यवाही प्रयोगशाला से मिलने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed