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धर्मांतरण कराने में लिप्त लोगों पर होगी कार्रवाई
शाहजहांपुर
Updated Fri, 26 Dec 2014 11:52 PM IST
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जलालाबाद क्षेत्र के गांव गुलड़िया में धर्मांतरण की अफवाह के चर्चित मामले को लेकर अमर उजाला में प्रकाशित खबर का प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। इस बावत एडीएम एमएन उपाध्याय ने जलालाबाद के एसडीएम और सीओ को धर्मांतरण कराने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी आशय का सर्कुलर अन्य एसडीएम को भी भेजा गया है।
बता देें कि धर्मांतरण के संबंध में 21 दिसंबर को अमर उजाला में प्रकाशित समाचार पर जलालाबाद के एसडीएम और सीओ को जांच करने के निर्देश दिए गए थे। दोनों अफसरों ने एडीएम को दी जांच आख्या में गुलड़िया के पूर्व प्रधान मातादीन वर्मा के आवास पर चंगाई सभा की बात तो कही, मगर इसके जरिए धर्म परिवर्तन कराने की बात को निराधार ठहराया। एडीएम ने जांच आख्या का संदर्भ लेते हुए दोनों अफसरों को इस मुद्दे पर भविष्य में पाक्षिक समीक्षा कर संबंधित व्यक्तियों के कार्य कलापों की निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं।
एडीएम ने सर्कुलर में कहा है कि ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि निकट भविष्य में कुछ स्थानों पर कतिपय संगठन धर्मांतरण का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है जिसे देखते तत्काल कार्रवाई की जाए। सर्कुलर में एक शासनादेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन की कोई जानकारी मिलने पर जांच कर एफआईआर कराई जाए।
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बता देें कि धर्मांतरण के संबंध में 21 दिसंबर को अमर उजाला में प्रकाशित समाचार पर जलालाबाद के एसडीएम और सीओ को जांच करने के निर्देश दिए गए थे। दोनों अफसरों ने एडीएम को दी जांच आख्या में गुलड़िया के पूर्व प्रधान मातादीन वर्मा के आवास पर चंगाई सभा की बात तो कही, मगर इसके जरिए धर्म परिवर्तन कराने की बात को निराधार ठहराया। एडीएम ने जांच आख्या का संदर्भ लेते हुए दोनों अफसरों को इस मुद्दे पर भविष्य में पाक्षिक समीक्षा कर संबंधित व्यक्तियों के कार्य कलापों की निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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एडीएम ने सर्कुलर में कहा है कि ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि निकट भविष्य में कुछ स्थानों पर कतिपय संगठन धर्मांतरण का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है जिसे देखते तत्काल कार्रवाई की जाए। सर्कुलर में एक शासनादेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन की कोई जानकारी मिलने पर जांच कर एफआईआर कराई जाए।
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