फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Rape convict gets life imprisonment

Shahjahanpur News: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Fri, 22 Mar 2024 12:50 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 22 Mar 2024 12:50 AM IST
विज्ञापन
Rape convict gets life imprisonment
शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आलोक कुमार शुक्ला ने दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोजा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। 23 नवंबर 2018 को रात दस बजे रामचंद्र ने अपने दोस्तों के साथ उसका अपहरण किया था। पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंसकर चार पहिया वाहन में डालकर अंजान जगह पर ले गए। वहां पर उससे दुष्कर्म किया। उसके जेवर उतार लिए। उसे देह व्यापार करने को मजबूर किया।
विज्ञापन

15 फरवरी 2019 की सुबह सात बजे मौका पाकर वह अपने माता-पिता के घर आई। वादिनी की तहरीर के आधार पर 24 फरवरी 2019 को रामचंद्र व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना में एससीएसटी एक्ट की वृद्धि करते हुए रामचंद्र के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात व सरकारी वकील मनोज कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने रामचंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 3200 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed