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आरोपी सिपाही को हाईकोर्ट से मिली जमानत
श्ााहजहांपुर
Updated Mon, 29 Dec 2014 08:45 PM IST
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निगोही रामलीला में डांस पार्टी के स्टेज पर तमंचे के साथ डांस करते हुए नृतकी पर नोट लुटाने के आरोपी सिपाही शैलेंद्र शुक्ला की हाईकोर्ट से जमानत हो गई है। यह जमानत उसे निगोही थाने में आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में मिली है। इसकी विवेचना कांट इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह कर रहे हैं, पता चला है कि नृतकी और मेला कमेटी को लोग अभी तक बयान के लिए इंस्पेक्टर के पास एक महीने बाद भी नहीं पहुंचे।
निगोही रामलीला में मेले में चल रही डांस पार्टी के स्टेज पर दस अक्तूबर की रात थाने के सिपाही शैलेंद्र शुक्ला ने तमंचे के साथ चढ़कर नृतकी पर नोटों की बौछार की थी। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन एसपी राकेश चंद्र साहू ने आरोपी सिपाही शैलेंद्र को निलंबित कर दिया था। मामले में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी आशीष शुक्ला को भी निलंबित कर दिया गया था। मुकदमा लिखे जाने के बाद से शैलेंद्र फरार चल रहा था। उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पहले उसे 15 दिसंबर को अंतरिम जमानत और फिर 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सिपाही शैलेंद्र को पूर्ण जमानत दे दी। कांट इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह ने इसकी पुष्टि की। बताया कि अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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निगोही रामलीला में मेले में चल रही डांस पार्टी के स्टेज पर दस अक्तूबर की रात थाने के सिपाही शैलेंद्र शुक्ला ने तमंचे के साथ चढ़कर नृतकी पर नोटों की बौछार की थी। मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन एसपी राकेश चंद्र साहू ने आरोपी सिपाही शैलेंद्र को निलंबित कर दिया था। मामले में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी आशीष शुक्ला को भी निलंबित कर दिया गया था। मुकदमा लिखे जाने के बाद से शैलेंद्र फरार चल रहा था। उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पहले उसे 15 दिसंबर को अंतरिम जमानत और फिर 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सिपाही शैलेंद्र को पूर्ण जमानत दे दी। कांट इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह ने इसकी पुष्टि की। बताया कि अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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