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Shahjahanpur News: पुलिस करती रही तलाश, सड़क उखाड़ने के आरोपी जगवीर को मिली अग्रिम जमानत
Thu, 02 Nov 2023 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 02 Nov 2023 12:14 AM IST
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शाहजहांपुर। जैतीपुर में निर्माणाधीन हाईवे की सड़क उखाड़ने के चर्चित मामले के आरोपी जगवीर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने जमानत में स्थिति भी तय की है। हालांकि, जमानत का आदेश अभी पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है।
दो अक्तूबर को जैतीपुर में जेसीबी से सड़क को 400 मीटर तक उखाड़ने के मामले में ठेकेदार रमेश सिंह ने गांव पहाड़पुर निवासी जगवीर सिंह समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जगवीर को कटरा विधायक का प्रतिनिधि बताया गया था। मामला शासन तक पहुंचने के बाद सीएम ने संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एफआईआर में बाद में रंगदारी की धारा को भी बढ़ाया गया था। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। पुलिस मुख्य आरोपी जगवीर की तलाश करने का दावा करती रही। वहीं जगवीर ने शाहजहांपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने पर्याप्त आधार न मानते हुए खारिज कर दी थी। इसके बाद जगवीर ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां पर जगवीर की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया गया। हालांकि, विवेचना के दौरान जगवीर को पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। इस संबंध में जैतीपुर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सुनील मौर्य ने बताया कि अग्रिम जमानत के बारे में सूचना मिली है। अभी लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रहीं हैं।
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दो अक्तूबर को जैतीपुर में जेसीबी से सड़क को 400 मीटर तक उखाड़ने के मामले में ठेकेदार रमेश सिंह ने गांव पहाड़पुर निवासी जगवीर सिंह समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जगवीर को कटरा विधायक का प्रतिनिधि बताया गया था। मामला शासन तक पहुंचने के बाद सीएम ने संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एफआईआर में बाद में रंगदारी की धारा को भी बढ़ाया गया था। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। पुलिस मुख्य आरोपी जगवीर की तलाश करने का दावा करती रही। वहीं जगवीर ने शाहजहांपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने पर्याप्त आधार न मानते हुए खारिज कर दी थी। इसके बाद जगवीर ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां पर जगवीर की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया गया। हालांकि, विवेचना के दौरान जगवीर को पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। इस संबंध में जैतीपुर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सुनील मौर्य ने बताया कि अग्रिम जमानत के बारे में सूचना मिली है। अभी लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रहीं हैं।
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