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Shahjahanpur News: जमीन की हेराफेरी में तत्कालीन तहसीलदार पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Mon, 31 Mar 2025 12:15 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 31 Mar 2025 12:15 AM IST
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Order to file a report against the then Tehsildar for land fraud
जलालाबाद। दो साल पहले जमीन को लेकर की गई हेराफेरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार समेत शामिल चार अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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बरेली हाईवे के पास की निवासी ऋतु गुप्ता ने अदालत को बताया था कि उन्होंने 23 मई 2023 को सुजावलपुर गांव के एक व्यक्ति से कृषि भूमि का बैनामा कराया था। जरूरत होने पर वह गत वर्ष अगस्त माह में खरीदी गई जमीन का इंतखाब लेने तहसील गईं। इंतखाब में सर्वेश का नाम अंकित था। उनका आरोप है कि इस मामले में जमीन के कागजों में हेराफेरी की गई, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार और भूमि विक्रेता समेत रूपापुर गांव का एक और सराय साधौ गांव के दो आरोपी भी शामिल हैं। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप राय ने बताया कि न्यायालय का आदेश मिला है और इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है। जल्द ही रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाएगी। एसडीएम दुर्गेश यादव ने बताया कि मामले में अदालत से आख्या मांगे जाने पर तहसीलदार की कोई भूमिका नहीं होने के संबंध में अदालत को रिपोर्ट भेजी गई थी। संवाद
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