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बगैर अनुमति सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Fri, 28 Jan 2022 11:00 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 11:00 PM IST
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no advertisement on social medai without permission
शाहजहांपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अब किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर प्रचार-प्रसार के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। डीएम ने इसके लिए जिलास्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को सक्रिय करते हुए नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व गिरजेश चौधरी को नामित किया है। यही समिति प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पेड न्यूज, फेक न्यूज आदि को अभिप्रमाणित करेगी।
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नोडल अधिकारी गिरिजेश चौधरी ने बताया कि अब सोशल मीडिया पर विधानसभा चुनाव से जुड़ी कोई भी पोस्ट करने से पहले किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी अथवा समर्थक द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। अनुमति के उपरांत ही किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका व टेलीविजन, रेडियो व अपनी पोस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकेगा। शेयर की गई पोस्ट का व्यय प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार खाते में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अब जिला स्तर पर भी टीम द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखना जारी कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी अथवा समर्थक द्वारा लोकलुभावनी बाते या हिंसा फैलाने जैसे कृत्य करते हुए पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इस पर सख्ती के साथ निपटने का निर्णय लिया है।
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