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Shahjahanpur News: बड़े भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 26 Apr 2025 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 26 Apr 2025 01:16 AM IST
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शाहजहांपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की थी।
सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव करनैयापुर के रहने वाले बालकराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा बेटा नरवीर 29 अप्रैल, 2022 की रात नौ बजे किसी काम से घर से निकला था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव आम के बाग में पड़ा मिला था। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पिता के मुताबिक, उसके छोटे बेटे महेश ने ही पारिवारिक विवाद में हत्या की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महेश को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत भेजा था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजीसी अनुज सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान वादी बालकराम की मौत हो गई थी। अन्य गवाह मुकरने लगे थे। इस पर अदालत ने बालक राम के दिए बयान को पर्याप्त आधार माना। प्रभावी पैरवी से तीन साल में अदालत ने निर्णय सुना दिया।
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सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव करनैयापुर के रहने वाले बालकराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा बेटा नरवीर 29 अप्रैल, 2022 की रात नौ बजे किसी काम से घर से निकला था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव आम के बाग में पड़ा मिला था। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पिता के मुताबिक, उसके छोटे बेटे महेश ने ही पारिवारिक विवाद में हत्या की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महेश को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत भेजा था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजीसी अनुज सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान वादी बालकराम की मौत हो गई थी। अन्य गवाह मुकरने लगे थे। इस पर अदालत ने बालक राम के दिए बयान को पर्याप्त आधार माना। प्रभावी पैरवी से तीन साल में अदालत ने निर्णय सुना दिया।
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