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Shahjahanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Tue, 01 Oct 2024 04:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Tue, 01 Oct 2024 04:49 AM IST
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शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने दुष्कर्म के मुकदमे में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मदनापुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 11 अक्तूबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने पुलिस को बताया था कि उसकी नातिन रात नौ बजे शौच के लिए गई थी। रास्ते में तीन लोगों ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया। खेत पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। सिर पर तमंचा मारने से वह बेहोश हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जलालाबाद क्षेत्र के गांव मुड़िया निवासी शिवम, बदायूं के दातागंज के गांव बझेड़ा निवासी जितेंद्र और बंटू उर्फ प्रेम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने शिवम, जितेंद्र और बंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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उसने पुलिस को बताया था कि उसकी नातिन रात नौ बजे शौच के लिए गई थी। रास्ते में तीन लोगों ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया। खेत पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। सिर पर तमंचा मारने से वह बेहोश हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जलालाबाद क्षेत्र के गांव मुड़िया निवासी शिवम, बदायूं के दातागंज के गांव बझेड़ा निवासी जितेंद्र और बंटू उर्फ प्रेम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने शिवम, जितेंद्र और बंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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