फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment to the accused for raping a minor

Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 30 Jul 2025 12:41 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 12:41 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused for raping a minor
शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उसका साथ देने के आरोपी नाबालिग का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन

बंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 जून 2019 को उसकी बेटी, मां और चाची गांव में देवीस्थान पर दुर्गा जागरण देखने गईं थीं। मां के कहने पर बेटी दुर्गा जागरण से वापस घर आई और पन्नी रखकर लौटने लगी। रास्ते में रात करीब 11 बजे घर से थोड़ी दूरी पर एक मड़ैया में निरंकार और उसका एक नाबालिग साथी छिपे बैठे थे। उन लोगों ने उसे दबोच लिया। गन्ने के खेत में ले जाकर निरंकार ने उससे दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

नाबालिग आरोपी तमंचा लिए खड़ा रहा और धमकी दी कि अगर चिल्लाई तो गोली मार देगा। छूटने के बाद पीड़िता किसी तरह घर आई और अपनी मां को सारी बात बताई। जानकारी होने पर जब पिता थाने जा रहा था तो निरंकार के पिता संतोष व दो अन्य लोगों ने उसे घेर लिया। जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने 14 जून को एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने निरंकार सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट में आरोपपत्र अदालत भेजा गया। नाबालिग आरोपी के खिलाफ पृथक आरोप पत्र किशोर न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने निरंकार सिंह को एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

-
दुष्कर्म में 20 वर्ष की जेल
शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कलान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि 2020 को वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ र में सो रहीं थी। तभी विजय अपने एक साथी के साथ घर में घुस आया। बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। बेटी की चीख सुनकर वह उठीं तो विजय ने तमंचा निकाल लिया। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विजय को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed