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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दुष्कर्म के दोषी शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर, 2015 की सुबह 4:30 बजे उसके पति शौच को गए थे। उनके मकान का दरवाजा न होने के फायदा उठाकर गांव का शिवकुमार अंदर घुस आया। शिवकुमार ने उससे दुष्कर्म किया। इसी बीच उसका पति लौट आया। उसने आरोपी को दुष्कर्म करते देख लिया। पति को देखकर आरोपी भाग गया।
बाद में आरोपी का भाई उसे धमकाने आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के उपरांत आरोपी के भाई की नामजदगी गलत पाई गई। शिवकुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान एवं सरकारी वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने शिवकुमार को दोषी पाया। शिवकुमार को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर, 2015 की सुबह 4:30 बजे उसके पति शौच को गए थे। उनके मकान का दरवाजा न होने के फायदा उठाकर गांव का शिवकुमार अंदर घुस आया। शिवकुमार ने उससे दुष्कर्म किया। इसी बीच उसका पति लौट आया। उसने आरोपी को दुष्कर्म करते देख लिया। पति को देखकर आरोपी भाग गया।
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बाद में आरोपी का भाई उसे धमकाने आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के उपरांत आरोपी के भाई की नामजदगी गलत पाई गई। शिवकुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान एवं सरकारी वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने शिवकुमार को दोषी पाया। शिवकुमार को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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