फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment for rape convict

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 03 Apr 2022 01:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 01:05 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for rape convict
शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दुष्कर्म के दोषी शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर, 2015 की सुबह 4:30 बजे उसके पति शौच को गए थे। उनके मकान का दरवाजा न होने के फायदा उठाकर गांव का शिवकुमार अंदर घुस आया। शिवकुमार ने उससे दुष्कर्म किया। इसी बीच उसका पति लौट आया। उसने आरोपी को दुष्कर्म करते देख लिया। पति को देखकर आरोपी भाग गया।
विज्ञापन

बाद में आरोपी का भाई उसे धमकाने आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के उपरांत आरोपी के भाई की नामजदगी गलत पाई गई। शिवकुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान एवं सरकारी वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने शिवकुमार को दोषी पाया। शिवकुमार को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed