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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment for murder

हत्यारोपी को उम्रकैद

Thu, 23 Jun 2016 11:41 PM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
ब्यूरो /शाहजहांपुर Updated Thu, 23 Jun 2016 11:41 PM IST
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खुटार के गांव खानपुर कुरैया में हत्या के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद फैज आलम खां ने बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी की। उन्होंने हत्यारोपी बलवीर कौर को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपी बलवीर कौर के पति कुलविंदर सिंह और ससुर गुरुपाल सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। खुटार क्षेत्र के गांव भूपतपुर खमरिया निवासी जसपाल सिंह ने अपनी बहन सर्वजीत कौर की मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने की रिपोर्ट 24 सितंबर 2014 को थाना खुटार थाने में दर्ज कराई थी। इसमें सर्वजीत कौर के ससुर गुरुपाल सिंह, जेठ कुलविंदर सिंह, जेठानी बलवीर कौर, कमलजीत सिंह, चचिया सास बिच्छो को नामजद किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार पति की मौत के बाद उनके हिस्से की 80 डिस्मिल जमीन सर्वजीत कौर व उनके बच्चों के नाम आ गई थी। 23 सितंबर 2014 को सर्वजीत कौर को ससुराल वाले घर से निकालना चाहते थे। विरोध करने पर सर्वजीत कौर को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। इससे 29 सितंबर 2014 को जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दौरान इलाज 24 सितंबर 2014 को नायब तहसीलदार सदर द्वारा मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी गुरुपाल सिंह, कुलविंदर सिंह और बलविंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। वादी की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता वंशीलाल ने कुल पांच गवाह अदालत में पेश किए। जबकि अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रस्तुत केस में सजा के प्रति उदारता बरतने का अनुरोध किया था।
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