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हत्या व हत्या के प्रयास में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 26 Apr 2022 01:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 01:03 AM IST
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Life imprisonment for four convicts in murder and attempt to murder
शाहजहांपुर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार शुक्ल ने हत्या व हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20500-20500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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एडीजीसी शशि मोहन सिंह ने बताया कि वादी राम सिंह के तहेरे भाई अंगने लाल व नन्हकू और चचेरे भाई गोकरण के बेटे लालबहादुर और गुड्डू का मकान उसके घर के अगल-बगल हैं। अंगने की भांजी ने करीब दो माह पहले उसके मौसेरे भाई रामभजन के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसी बात की रंजिश अंगने उससे मानता था। चार मार्च 2007 की रात साढ़े नौ बजे सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के गांव खडबौरा निवासी अंगनेलाल और उसका सगा भाई नन्हकू, लालबहादुर और उसका सगा भाई गुड्डू ने राम सिंह और उसके परिवार वालों को गाली गलौज करते हुए घेर लिया।
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छप्पर में आग लगा दी। राम सिंह अपने परिवार के साथ भागा। हमलावरों ने उनका पीछा किया। लालबहादुर और अंगने ने देसी रायफल और नन्हकू और गुड्डू ने तमंचे से फायर किए। गोली लगने से उसके बेटे सत्यपाल की मौके पर ही मौत हो गई। भाई मलखान, छोटा बेटा रमाकांत घायल हो गए। हमलावर असलाह लहराते हुए खेतों की ओर भाग गए। अपर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अंगनेलाल, नन्हकू, लालबहादुर और गुड्डू को दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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