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Shahjahanpur News: दुष्कर्म में किशोर अपचारी को 10 वर्ष का कारावास

Sat, 10 Oct 2026 12:11 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:11 AM IST
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Juvenile offender sentenced to 10 years' imprisonment for rape.
शाहजहांपुर। जलालाबाद थाना क्षेत्र में सन 2022 में नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम शंकर ने किशोर अपचारी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जलालाबाद क्षेत्र में दो अक्तूबर 2022 की रात करीब तीन बजे किशोर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के घर की छत पर पहुंचा। उसने पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर सरिया मुंह में डालने की धमकी दी। शोर सुनकर पीड़िता की मां और अन्य लोग जाग गए। इसके बाद किशोर को मौके पर पकड़ लिया गया।
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किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच पाई और मामले को वयस्क की तरह विचारण के लिए न्यायालय भेजा। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए जमीन के विवाद में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की दलील दी। न्यायालय ने साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर किशोर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। एक लाख रुपये अर्थदंड की राशि में से नियमानुसार पीड़िता को चिकित्सीय खर्च और पुनर्वास के लिए भुगतान किए जाने का भी आदेश दिया गया।
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