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महिला की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व 14000 रुपए जुर्माना की सजा

Wed, 09 Dec 2020 01:11 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Dec 2020 01:11 AM IST
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In the murder of a woman, the accused sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 14000
शाहजहांपुर। घर में घुसकर महिला के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क आग लगाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 14000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामला थाना परौर क्षेत्र का है, जिसका मुकदमा पिछले दस सालों से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना परौर निवासी ग्रामीण ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी पत्नी 22 जनवरी 2012 की रात घर पर अकेली थी। तभी गांव का ही मोनू उनके घर में दीवार फांदकर घुस आया और पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। पत्नी ने विरोध विरोध किया तो मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इसमें वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसका इलाज बरेली के अस्पताल में चला। मौत के पहले बयान 24 जनवरी 2012 लिए गए। 31 जनवरी 2012 को मोनू के विरुद्ध धारा 307, 452, 511, 354 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई। तभी इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मोनू के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा तब्दील कर दिया गया अदालत में मुकदमा चलने के दौरान 10 गवाहों के बयान लेने तथा सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिवेदी के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने आरोपी मोनू को दोषी पाते हुए, उसे आजीवन कारावास तथा 14000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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