फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Husband of nine years imprisonment in dowry death

दहेज हत्या में पति को नौ साल कैद

Wed, 29 Jun 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
ब्यूरो /शाहजहांपुर Updated Wed, 29 Jun 2016 12:12 AM IST
विज्ञापन
दहेज के लिए पत्नी को छत से फेंककर हत्या करने के आरोप में जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद फैज आलम खां ने मृतका के पति इकबाल कुरैशी को नौ वर्ष कारावास, और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर के मोहल्ला खलीलगर्वी निवासी फिदा हुसैन ने अपनी पुत्री परवीन की शादी इकबाल कुरैशी से की थी। शादी के कुछ माह बाद इकबाल दहेज में मोटर साइकिल और रुपयों की मांग को लेकर परवीन से झगड़ा करने लगा था। 17 जनवरी 2014 की रात 10:30 बजे इकबाल कुरैशी ने घर की छत से नीचे फेंककर परवीन की हत्या कर दी थी। इसका पता लगने पर फिदा हुसैन अपने पुत्रों के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुत्री की लाश पड़ी थी। पुलिस ने इस मामले में पिता फिदा हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 18 जनवरी 2014 को मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों के परीक्षण, गवाहों के बयान और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता वंशीलाल के तर्कों को सुना।  जिला न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी कर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed