{"_id":"65d1ef2a5bb0b709790b5871","slug":"husband-gave-triple-talaq-to-wife-in-panchayat-in-shahjahanpur-2024-02-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur: पहले पीटकर घर से निकाला, फिर पंचायत में पत्नी को दिया तीन तलाक, पति समेत नौ लोगों पर रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur: पहले पीटकर घर से निकाला, फिर पंचायत में पत्नी को दिया तीन तलाक, पति समेत नौ लोगों पर रिपोर्ट
Sun, 18 Feb 2024 05:21 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 18 Feb 2024 05:21 PM IST
सार
शाहजहांपुर के पुवायां में तीन तलाक का मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को पीटकर पहले घर से निकाला। जब पंचायत हुई तो तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
शाहजहांपुर के पुवायां में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। इस मामले को लेकर पंचायत हुई। पंचायत में पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। अब पीड़िता ने पति सहित नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन
गांव पकड़िया हकीम निवासी इस्लाम खां की पुत्री सरवीन ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह छह वर्ष पूर्व सिंधौली के गांव कोरोकुइयां निवासी मैनूर खां से हुआ था। निकाह में परिजन ने लगभग आठ लाख रुपये खर्च कर किया था। निकाह के बाद पति मैनूर खां, जेठ मोहम्मद रफी, वारिस, देवर पप्पू, जक्की, ननद सुहाना, नासमीन आदि कार और दो लाख रुपये दहेज के रूप में मांगने लगे। मांग पूरी नहीं हुई तो उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। वह सब ठीक होने की उम्मीद में मारपीट, गाली-गलौज सहन करती रही।
विज्ञापन
आरोपियों ने 20 दिसंबर को उनको पीटा और घर से भगा दिया। वह किसी तरह मायके पहुंची। मायके वालों ने 13 जनवरी को गांव पकड़िया हकीम में पंचायत रखी। पंचायत में आरोपी आए और दहेज की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पति मैनूर खां ने परिजनों और रिश्तेदारों के उकसाने पर उनको तीन तलाक दे दिया। सरवीन के साथ मारपीट भी की गई, जिससे उनको काफी चोटें आईं।
विज्ञापन
ये रोडवेज का टिकट नहीं है: ग्राहक का सिर भी चकराया, जब शराब की बोतल खरीदने पर मिला ऐसा बल
पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019) की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।