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Shahjahanpur News: महिला की मौत पर दोषी पति को आठ वर्ष का कारावास

Wed, 06 Aug 2025 12:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 06 Aug 2025 12:40 AM IST
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Husband convicted for woman's death gets 8 years imprisonment
शाहजहांपुर। दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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कांट थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी पश्चिमी निवासी फूलचंद्र ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि बेटी रीता देवी की शादी तीन वर्ष पहले ग्राम रोशननगर के प्रकाश के साथ की थी। ससुरालियों ने दहेज के लिए बेटी को मारपीट कर रात 11 बजे घर से निकाल दिया था।
महिला थाने में समझौता कराने पर बेटी को ससुराल भेजा। 12 अगस्त 2022 को गांव के एक व्यक्ति ने कॉल कर सूचना दी कि बेटी की प्रकाश, सास द्रोपदी, चचिया ससुर श्यामाचरन, ननद निर्मला, रेशू, बहनोई सुशील, नीतू, देवर सुमित ने हत्या कर दी।
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उनके पहुंचने पर शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। सीओ सदर ने विवेचना की। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने दोषी प्रकाश को आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। संवाद
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