{"_id":"68b5da483029cdbf2b004645","slug":"headmaster-gets-four-years-imprisonment-for-molesting-a-student-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-151777-2025-09-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: छात्रा से छेड़छाड़ में हेडमास्टर को चार वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: छात्रा से छेड़छाड़ में हेडमास्टर को चार वर्ष का कारावास
विज्ञापन
शाहजहांपुर। स्कूल में छात्रा से छेड़खानी में हेडमास्टर को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 19 मार्च 2018 को उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल गई थी। प्यास लगने पर वह पानी पीने बाहर गई। जब वापस आ रही थी तो स्कूल के हेडमास्टर महेंद्र सिंह ने उसे कमरे में बुलाया।
उसके साथ छेड़खानी की। जब वह चिल्लाई तो उसने उसे छोड़ दिया। बेटी ने घर आकर सारी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। हेडमास्टर महेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने महेंद्र सिंह को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 19 मार्च 2018 को उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल गई थी। प्यास लगने पर वह पानी पीने बाहर गई। जब वापस आ रही थी तो स्कूल के हेडमास्टर महेंद्र सिंह ने उसे कमरे में बुलाया।
उसके साथ छेड़खानी की। जब वह चिल्लाई तो उसने उसे छोड़ दिया। बेटी ने घर आकर सारी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। हेडमास्टर महेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने महेंद्र सिंह को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन