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Shahjahanpur News: पत्नी की आत्महत्या के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा
Sat, 03 Aug 2024 04:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 03 Aug 2024 04:11 AM IST
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शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आत्महत्या के एक मुकदमे में दोषी पति को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
निगोही क्षेत्र के गांव चौढेरा चौढेरी निवासी रामसरन ने 28 सितंबर 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बहन नन्हीं देवी की शादी निगोही क्षेत्र के गांव भटपुरा मिश्र निवासी निरंजन के साथ हुई थी। निरंजन उनकी बहन को अक्सर पीटता था। 27 सितंबर 2022 की रात बहन ने अपने पति और ननद कमला से परेशान होकर फंदे से लटककर जान दे दी थी। वादी की तहरीर पर पुलिस ने निरंजन व कमला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद निरंजन के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील श्रीपाल वर्मा के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने निरंजन को दोषी पाया। उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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निगोही क्षेत्र के गांव चौढेरा चौढेरी निवासी रामसरन ने 28 सितंबर 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बहन नन्हीं देवी की शादी निगोही क्षेत्र के गांव भटपुरा मिश्र निवासी निरंजन के साथ हुई थी। निरंजन उनकी बहन को अक्सर पीटता था। 27 सितंबर 2022 की रात बहन ने अपने पति और ननद कमला से परेशान होकर फंदे से लटककर जान दे दी थी। वादी की तहरीर पर पुलिस ने निरंजन व कमला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद निरंजन के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील श्रीपाल वर्मा के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने निरंजन को दोषी पाया। उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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