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Shahjahanpur News: रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर यात्रियों से वसूला जुर्माना
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शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग करतीं टीटीई। संवाद
शाहजहांपुर। रेलवे ने ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर लगने वाले जुर्माने की धनराशि में बदलाव किया है। शनिवार से लागू नए नियम के बाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पहले दिन दो यात्रियों से जुर्माना वसूला गया।
रविवार को चेकिंग के दौरान दोपहर दो बजे तक दो यात्रियों को टीटीई ने पकड़ा। उनके पास एक्सप्रेस का टिकट था, जबकि वह सुपरफास्ट से उतरे थे। अनियमित यात्रा पर उनसे पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। जबकि एक यात्री के जुर्माना अदा नहीं करने पर आरपीएफ के हवाले कर दिया गया।
रेलवे अफसर के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए हैं। इसके तहत बिना टिकट या अनुचित टिकट यात्रा पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 500 रुपये देना होगा। ट्रांसफर टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त व न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क पांच सौ रुपये देना होगा।
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भीख मांगते पकड़े जाने पर दो हजार, शराब पीने, अपशब्दों का प्रयोग करने पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। पुनरावृत्ति करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पडे़गा। बिना टिकट स्टेशन परिसर में मिलने पर पांच सौ रुपये, बीड़ी या सिगरेट पीने पर दो हजार, महिला कोच या रिजर्व सीट में अनाधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर 2500 रुपये देना होंगे।
अनाधिकृत खतरनाक सामान मिलने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि नए नियमों के बारे में स्टेशन पर कई स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं।
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रविवार को चेकिंग के दौरान दोपहर दो बजे तक दो यात्रियों को टीटीई ने पकड़ा। उनके पास एक्सप्रेस का टिकट था, जबकि वह सुपरफास्ट से उतरे थे। अनियमित यात्रा पर उनसे पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। जबकि एक यात्री के जुर्माना अदा नहीं करने पर आरपीएफ के हवाले कर दिया गया।
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रेलवे अफसर के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए हैं। इसके तहत बिना टिकट या अनुचित टिकट यात्रा पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 500 रुपये देना होगा। ट्रांसफर टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त व न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क पांच सौ रुपये देना होगा।
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भीख मांगते पकड़े जाने पर दो हजार, शराब पीने, अपशब्दों का प्रयोग करने पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। पुनरावृत्ति करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पडे़गा। बिना टिकट स्टेशन परिसर में मिलने पर पांच सौ रुपये, बीड़ी या सिगरेट पीने पर दो हजार, महिला कोच या रिजर्व सीट में अनाधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर 2500 रुपये देना होंगे।
अनाधिकृत खतरनाक सामान मिलने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि नए नियमों के बारे में स्टेशन पर कई स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं।