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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Failure to register Waqf properties on the portal by December 5 will attract a fine.

Shahjahanpur News: पांच दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

Tue, 14 Oct 2025 11:07 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 14 Oct 2025 11:07 PM IST
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Failure to register Waqf properties on the portal by December 5 will attract a fine.
शाहजहांपुर में जिला पंचायत के सभागार में उप​स्थित मुतवल्ली व प्रबंध समिति के पदा​धिकारी। स्रोत:
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ की ओर से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण दर्ज किए जाने के लिए मुतवल्लियों, प्रबंध समितियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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जिला पंचायत सभागार में कार्यशाला में वक्फ बोर्ड लखनऊ से आए प्रशिक्षक कार्यपालक अधिकारी मोहम्मद मुजाहिद रहमान, अहमद मुबीन किदवाई ने कहा कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी वक्फ संपत्तियों को पांच दिसंबर 2025 से पहले उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवा लें। अन्यथा धारा 61 के तहत मुतवल्लियों व प्रबंध समितियों पर 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना या छह माह की सजा का प्रावधान है।
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उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने व उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में बताया। बैठक में को-ऑर्डिनेटर इम्तियाज अली खां व सैयद कासिम रजा, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से केएम शर्मा, मोहम्मद इलियास, डॉ. तारिक अली खां, दानिश रजा, एच मसूद, सैय्यद मोहम्मद नोमान, शाहिद अनवर कुरैशी आदि मौजूद रहे। संवाद
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