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वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुई जमातियों की पेशी, तीन की जमानत मंजूर

Thu, 14 May 2020 09:03 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2020 09:03 PM IST
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Deposits produced through video conferencing, bail of three approved
शाहजहांपुर। अस्थाई जेल में बंद थाईलैंड निवासी 12 जमातियों की पेशी बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की अदालत में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। अगली पेशी के लिए 27 मई की तारीख नियत की गई है। इसके साथ ही तीन जमाती मशीउल्ला पुत्र वुजात उल्ला, अब्दुल सरताज पुत्र सैय्यद अनीज, हुसैन अहमद पुत्र दान सेवरम के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृति हो गए हैं। उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
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बता दें कि दो अप्रैल को थाना सदर बाजार के एसएसआई अमित सिंह ने पुलिस बल के साथ मोहल्ला खली शर्की से दो तमिलनाडु, एक स्थानीय व्यक्ति और नौ थाईलैंड निवासी जमातियों को पकड़ा था। सभी को मोहल्ला अजीजगंज स्थित शेल्टर हाउस में क्वारंटीन कराया गया था। सभी के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए थे। इसमें थाईलैंड निवासी एक जमाती की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया था। 11 अप्रैल को उसे बरेली के बिथरी चैनपुर स्थित कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। 19 अप्रैल को रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मामले की विवेचना कर रहे शाहबाजनगर चौकी प्रभारी गुड्डू सिंह उसे बरेली से यहां ले आए और अजीजगंज स्थित शेल्टर हाउस में क्वारंटीन करा दिया था। 30 अप्रैल को मामले की विवेचना कर रहे शाहबाज नगर चौकी प्रभारी गुड्डू सिंह ने सभी आरोपियों से पूछताछ की। इसके बाद सभी से गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर कराए गए। फिर सभी को दो एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के बाद अस्थाई जेल बनाए गए अजीजगंज सेल्टर हाउस में दाखिल करा दिया गया था।
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इसमें मशीउल्ला, अब्दुल सरताज, हुसैन अहमद, हसई, सौवी, युसुफ, हारिश, अब्दुल सुराचाई, मखोशी, मारूफी और हसन मीना शामिल हैं। इन लोगों को धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी व तीन महामारी अधिनियम, 14 विदेशी अधिनियम के तहत अस्थाई जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी के संबंध में विदेश मंत्रालय को सूचना कर दी गई थी। बुधवार को इनमें से तीन जमाती मशीउल्ला पुत्र वुजात उल्ला, अब्दुल सरताज पुत्र सैय्यद अनीज, हुसैन अहमद पुत्र दान सेवरम की जमानत मंजूर हो गई है।
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