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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The child rape Five years' imprisonment

बच्ची से रेप करने वाले  को पांच साल की कैद

Sat, 17 Sep 2016 11:38 PM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
ब्यूरो /शाहजहांपुर Updated Sat, 17 Sep 2016 11:38 PM IST
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दो साल पहले आठ साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी रिश्तेदार नन्हके के खिलाफ सुनवाई पूरी करते हुए शनिवार सुबह विशेष न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने उसे आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो 3/18 पाक्सो एक्ट के तहत दोषीसिद्ध अभियुक्त करार दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास में निरूद्ध करने का आदेश दिया। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी मुकर्रर किया। अभियुक्त से वसूले जाने वाली जुर्माना राशि में से सात हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़ित बच्ची को भुगतान करने का आदेश दिया। फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। 
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यह सनसनीखेज घटना आठ जून 2014 की रात मदनापुर थाना के एक गांव में घटी थी। हरदोई से अपने माता-पिता संग यहां रिश्तेदारी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने को आठ वर्षीया बच्ची आई हुई थी। वहीं आरोपी रिश्तेदार भी आया हुआ था और परिचय करने के बहाने बच्ची को अपने साथ घुलाने-फिराने लगा तो किसी को उसकी बदनीयती पर शक नहीं हुआ। दोपहर और शाम तक आरोपी नन्हके बच्ची को कई बार गोद में उठाकर इधर-उधर घुमाने और खिलाने के बहाने संग लेकर घूमा। रात करीब आठ बजे बच्ची को रिश्तेदारी वाले घर में न पाकर माता-पिता परेशान हुए। सभी लोग बच्ची की तलाश में बाहर निकले तो गांव में ही एक मकान के दक्षिणी की ओर से बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर पिता चिल्ला उठे कि यह उनकी बेटी की आवाज है। सभी उधर को लपके तो झाड़ियों के पास बच्ची को लिटाकर दुराचार करते युवक को देखा। लोगों को आता देख मौके पर ही पैंट, मोबाइल और जूता छोड़कर नन्हके भाग खड़ा हुआ। पिता ने बच्ची को सीने से चिपकाया और घर को ले गए, लेकिन साथ गए लोगों ने भागते आरोपी का पीछा कर उसे धर दबोचा।
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गांव वालों ने आरोपी की अपने स्तर पर खबर लेने के बाद उसे सिर्फ अंडरवियर में ही थाने पहुंचाया। बाद में पीड़ित के साथ माता-पिता एवं रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई और बच्ची का मेडिकल मुआयना कराया गया। सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट और मौके से मिले वस्त्रों के परीक्षण संबंधी मिली रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट के साथ दाखिल की। सरकारी वकील नत्थू लाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं तर्कों के अलावा पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
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दुराचार के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
जलालाबाद। शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ  पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कस्बे के एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस को बताया कि ब्लाक में नौकरी करने वाला उसका दूर का रिश्तेदार राजाराम, जो कि शाहजहांपुर के रेती मोहल्ले का निवासी है, मोहल्ला गांधीनगर में किराये के मकान में रहता था। बताया कि राजाराम ने उसे अपने कमरे पर खाना बनाने के लिए नौकरी पर रखा था। इसके बाद उसने उससे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। आरोपी शादी से बार-बार मुकर जाता था। पीड़ित ने बताया कि बीती 10 सितंबर को राजाराम ने फोन करके पुन: कमरे पर बुलाया और उसे जान से मार डालने की धमकी देकर दुराचार किया। उसने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने घटना के आठ दिन बीतने के बाद आरोपी के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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