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मस्जिद प्रकरण: होमगार्ड करनैल को मिली जमानत

Fri, 02 Dec 2016 12:06 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर Updated Fri, 02 Dec 2016 12:06 AM IST
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Masjid Case: Home Guard Karnail bail
म‌स्ज‌िद पर तैनात पु‌ल‌िस
रोडवेज की अनुबंधित बस से पुलिस लाइंस गेट स्थित मस्जिद का छज्जा टूटने सेे उपजा बवाल अब शांत हो गया है। एसपी केबी सिंह ने एहतियातन मस्जिद समेेेेेेेत शहर के अन्य लगभग 20 संवेदनशील स्थानों पर पीएसी और पुलिसबल लगा रखा है, जो हर आने-जाने पर कड़ी नजर रखे हुए है। इधर, एसपी ने पुलिस लाइंस से गजेंद्र सिंह को थाना सदर बाजार प्रभारी नियुक्त कर दिया है। वहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय मिश्रा ने बस से टक्कर मारने के आरोपी होमगार्ड करनैल सिंह को जमानत दे दी है, जबकि उपद्रवी अभियुक्त फराज की जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी है। बतादें कि मंगलवार की रात रोडवेज से अनुबंधित बस की चपेट में आकर पुलिस लाइंस मार्ग स्थित मस्जिद का छज्जा टूट गया था, जिसके विरोध में लोगों बस फूंककर काफी हंगामा किया था और पत्थरबाजी भी की थी। पुलिस ने जैसे-तैसे हालात पर काबू पाया था और बस लेकर आए होमगार्ड करनैल सिंह को गिरफ्तार कर टीएसआई आलोक मिश्रा और थाना सदर बाजार प्रभारी हरीश राजपूत को निलंबित कर दिया था। इस मामले में संबंधित क्षेत्र के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। एसपी केबी सिंह ने बताया कि उन्होंने हरीश राजपूत के स्थान पर गजेंद्र सिंह को थाना सदर बाजार प्रभारी नियुक्त कर दिया और बाहरी पुलिस बल को वापस भेज दिया है। शहर क्षेत्र की पुलिस अभी बरकरार है। सीओ सिटी अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वीडियो फुटेज देखकर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ की शिनाख्त हो भी चुकी है। शहर में चीता मोबाइल चौकन्नी है। उधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय मिश्रा ने होमगार्ड करनैल सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 20-20 हजार रुपये की जमानत राशि के प्रपत्र भरवाकर जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन उपद्रवी फराज का अपराध गैरजमानती मानते हुए उसकी जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी है।
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