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चचेरी बहन से दुराचार के आरोपी को उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
Updated Wed, 02 Nov 2016 11:34 PM IST
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वर्ष 2009 में निगोही क्षेत्र के गांव खेड़ा संडा में सुबह चार बजे नौ वर्षीय भतीजी के साथ दुराचार कर हत्या करने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश कमलापति ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना 13 मई 2009 को सुबह चार बजे हुई। इसी रात जब वादी की नौ वर्षीय पुत्री सबके साथ छत पर सोई थी। उसकी पुत्री को उसके सगे चचेरे भाई श्याम सिंह ने शराब के नशे में कमरे में ले जाकर मुंह पर चोट मारकर गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह जब उसने पुत्री की तलाश की, तब श्यामबाबू कमरे से निकल कर भागा। तहरीर के आधार पर श्यामबाबू के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद हत्या के साथ ही दुराचार का भी आरोप सिद्ध हुआ और चार्जशीट अदालत भेजी गई। सरकारी वकील संजय सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत छह गवाहों, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।
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