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हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी पति की जमानत
रोजा, शाहजहांपुर
Updated Sun, 01 Feb 2015 09:10 PM IST
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साउथ सिटी के चर्चित ज्योति दहेज हत्याकांड में हाईकोर्ट ने आरोपी पति रविशंकर वाजपेयी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि थाना रोजा के आदर्शनगर निवासी बीके शुक्ला ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी ज्योति को उसके पति थाना कोतवाली क्षेत्र की साउथ सिटी में रहने वाले रविशंकर वाजपेयी और ससुर सीताराम वाजपेयी ने दहेज में पांच लाख की मांग पूरी न करने के कारण 27 मई 2014 को उसकी हत्या कर दी है।
पति रविशंकर की जमानत प्रार्थना पत्र पर 28 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमे मृतका ज्योति के शरीर पर चोटों के निशान और शादी के बाद चेक द्वारा 50 हजार नगदी लेने और मृतका ज्योति द्वारा अपने उत्पीड़न के संबंध में अपनी मां को लिखे पत्रों को अभियोजन की ओर से पेश किया गया था। इसको हाईकोर्ट ने गंभीर माना। पति रविशंकर वाजपेयी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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पति रविशंकर की जमानत प्रार्थना पत्र पर 28 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमे मृतका ज्योति के शरीर पर चोटों के निशान और शादी के बाद चेक द्वारा 50 हजार नगदी लेने और मृतका ज्योति द्वारा अपने उत्पीड़न के संबंध में अपनी मां को लिखे पत्रों को अभियोजन की ओर से पेश किया गया था। इसको हाईकोर्ट ने गंभीर माना। पति रविशंकर वाजपेयी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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