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घटतौली पर पेट्रोल पंप स्वामी, मैनेजर पर केस
अमर उजाला ब्यूरो, शाहजहांपुर
Updated Wed, 12 Jul 2017 12:35 AM IST
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पेट्रोल पंप पर घटतौली को लेकर डीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक ने एक पेट्रोल पंप स्वामी और मैनेजर के खिलाफ 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। लगभग 20 दिन पूर्व पंप पर जांच के दौरान अनियमितता पाई गई थी।
पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो मई को तहसीलदार, वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप, पूर्ति निरीक्षक, आईओसी के रिटेल सेल्स आफीसर और फिटर के साथ टीम ने गांव मजीदापुर के हमारा पंप पर जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि एक नोजिल से पांच लीटर में 80 एमएल और दूसरी मशीन में चार नोजिल खराब पाए गए। डीजल में पांच लीटर में 80 एमएल और पेट्रोल में पांच लीटर पर 50 एमएल की घटतौली पाई गई। दोनों नोजिल को मौके पर ही सील कर दिया गया और अग्रिम आदेश तक बिक्री रुकवा दी गई थी।
जांच में पंप स्वामी और प्रबंधक को डीजल, पेट्रोल कम देकर अनुचित लाभ अर्जित करने का दोषी पाया गया था। मामले की रिपोर्ट डीएम को दी गई थी। डीएम के आदेश के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पंप स्वामी शाहजहांपुर के मोहल्ला बीबीजई आनंदपुरम निवासी रवि सक्सेना और पंप के मैनेजर के खिलाफ धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो मई को तहसीलदार, वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप, पूर्ति निरीक्षक, आईओसी के रिटेल सेल्स आफीसर और फिटर के साथ टीम ने गांव मजीदापुर के हमारा पंप पर जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि एक नोजिल से पांच लीटर में 80 एमएल और दूसरी मशीन में चार नोजिल खराब पाए गए। डीजल में पांच लीटर में 80 एमएल और पेट्रोल में पांच लीटर पर 50 एमएल की घटतौली पाई गई। दोनों नोजिल को मौके पर ही सील कर दिया गया और अग्रिम आदेश तक बिक्री रुकवा दी गई थी।
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जांच में पंप स्वामी और प्रबंधक को डीजल, पेट्रोल कम देकर अनुचित लाभ अर्जित करने का दोषी पाया गया था। मामले की रिपोर्ट डीएम को दी गई थी। डीएम के आदेश के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पंप स्वामी शाहजहांपुर के मोहल्ला बीबीजई आनंदपुरम निवासी रवि सक्सेना और पंप के मैनेजर के खिलाफ धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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