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रोहित की मां के डीएनए टेस्ट पर फैसला आज

Mon, 07 Nov 2016 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो पुवायां।
अमर उजाला ब्यूरो पुवायां। Updated Mon, 07 Nov 2016 11:42 PM IST
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Decision on Rohit's mother's DNA Test
court - फोटो : अमर उजाला
दरोगा सहित सात लोगों पर दर्ज हुई है हत्या की रिपोर्ट
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गांव पुरेना के दलित रोहित के बताए जा रहे कंकाल का सच जानने के लिए मंगलवार को रोहित की मां का डीएनए टेस्ट कराने पर कोर्ट फैसला सुनाएगा।
मालूम हो कि 31 अक्तूबर को गांव जेबा के पास खाई में नर कंकाल बरामद हुआ था। गांव पुरेना निवासी रामदास ने कपड़ों से इसकी पहचान अपने बेेटे रोहित के रूप में की थी। रामदास ने बताया कि रोहित की हत्या प्रेम प्रसंग केे कारण लड़की के परिवार के लोगों ने एक दरोगा की मदद से की थी। रामदास की तहरीर पर पुलिस ने दरोगा सुनील त्रिपाठी, रोहित की प्रेमिका, एक अन्य युवती, प्रेमिका के पिता और उसके तीन भाईयों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 302, 201 और 3 (1) एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना सीओ अरूण कुमार को दी गई थी। 

कंकाल रोहित का ही है। इसकी पुख्ता जानकारी के लिए पुलिस डीएनए कराने की तैयारी में है। सीओ की ओर से शाहजहांपुर में सीजेएम कोर्ट में रोहित के कंकाल और उसकी मां का डीएनए कराने की अपील की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी। अब इस मामले में मंगलवार कोई आदेश जारी होने की संभावना है।
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