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हत्याभियुक्त बेटा सहित तीन सगे भाईयों को उम्रकैद

Wed, 01 Aug 2018 12:46 AM IST
Updated Wed, 01 Aug 2018 12:46 AM IST
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हत्याभियुक्त बेटा सहित तीन सगे भाईयों को उम्रकैद
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हत्यारे बाप-बेटे और दो भाइयों को उम्रकैद
वर्ष 2006 में जैतीपुर के गांव दोषपुर में कल्लू की गोली मारकर की गई थी हत्या
- भैंस चोरी की रंजिश में दिया गया था घटना को अंजाम

अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। थाना जैतीपुर क्षेत्र के गांव दोषपुर में वर्ष 2006 में भैंस चोरी की रंजिश में हुई हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा ने दोष सिद्ध होने पर बाप-बेटे और दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन को 56-56 हजार रुपये और एक को 58 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है।

जैतीपुर क्षेत्र के गांव दोषपुर निवासी हरिओम उर्फ कल्लू 16 दिसंबर 2006 को शाम गन्ना छीलकर घर लौट रहा था। जब वह मेवाराम के बाग में पहुंचा, तभी प्रमोद ने अपने पिता राजाराम, चाचा विश्राम और महिपाल के साथ हरिओम उर्फ कल्लू को घेर लिया। प्रमोद के हाथ में रायफल थी। राजाराम ने कहा कि इसे मार दो। इसके बाद चारों ने कल्लू को गालियां देते हुए पकड़ लिया। प्रमोद ने रायफल से कल्लू के सीने में गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय कल्लू का भाई राजेश अपने खेत में काम कर रहा था। गोली की आवाज सुनकर राजेश और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और हमलावरों को ललकारा तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घटना की रिपोर्ट राजेश ने नामजद दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि आरोपियों से भैंस चोरी के मामले में रंजिश चल रही थी, इसी कारण हत्या की गई। पुलिस ने विवेचना के उपरांत चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिए। न्यायालय में मुकदमा चलने के दौरान सरकारी वकील सुनील कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत गवाहों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रमोद, राजाराम, विश्राम, महिपाल को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। राजाराम, विश्राम और महिपाल को 56-56 हजार रुपये के अर्थदंड व प्रमोद को हत्या के साथ आर्म्स एक्ट का भी दोषी पाते हुए उस पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा व 58 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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