फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   अवैध शराब बनाने में 30 गिरफ्तार, 621 लीटर शराब बरामद

अवैध शराब बनाने में 30 गिरफ्तार, 621 लीटर शराब बरामद

Tue, 12 Feb 2019 07:38 PM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Tue, 12 Feb 2019 07:38 PM IST
विज्ञापन
अवैध शराब बनाने में 30 गिरफ्तार, 621 लीटर शराब बरामद
शाहजहांपुर। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार देर रात एएसपी सिटी दिनेश त्रिपाठी, एएसपी ग्रामीण सुभाष चंद्र शाक्य, एडीएम एफआर अंबरीश श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापा मारकर 30 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 621 लीटर अवैध शराब बरामद की है। वहीं 23 भट्ठियों और 24820 लीटर लहन नष्ट किया है।
विज्ञापन

देर रात तक चलाए गए इस अभियान में चौक कोतवाली, रामचंद्र मिशन, खुदागंज, पुवायां, सिंधौली, बंडा पुलिस ने दो-दो लोगों को, तिलहर, परौर पुलिस ने तीन-तीन, जबकि सदर बाजार, कांट, मदनापुर, रोजा, सेहरामऊ दक्षिणी, निगोही, कटरा, गढ़िया रंगीन, खुटार, जलालाबाद, अल्हागंज, मिर्जापुर पुलिस ने एक -एक लोगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस अभियान में कलान और जैतीपुर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। एसपी डॉ. एस चन्नप्पा ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दे रखे हैं कि अवैध शराब के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चालू रहना चाहिए, इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन


शराब की भट्ठी चलाते पकड़े गए लोगों को थाने से दी गई जमानत
खुटार (शाहजहांपुर)। अवैध शराब का धंधा करने में 27 जनवरी को कुभियां माफी के जंगल में कठिना नदी के किनारे छापा मारकर शराब की तीन भट्ठियां पकड़ी थीं। मौके से खुटार के मोहल्ला रायटोला निवासी संतकुमार उर्फ पप्पू और मोहल्ला देवस्थान के वीरपाल को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनके साथी गांव रायपुर पटियात के धन्नू, कुभिया माफी के अनिल, जगरूप और सुभाष मौके से भाग निकले थे। थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी संतकुमार और वीरपाल को थाने से ही जमानत देकर घर भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


शराब की भट्ठी पकड़े जाने के समय बरामदगी होती है, जिसे साबित करने के लिए रिमांड आदि लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में पुलिस आरोपियों का चालान जरूर करती है, लेकिन पुलिस 151 को छोड़कर अन्य मामलों में थाने से जमानत दे सकती है।

ओमपाल सिंह यादव, पूर्व महामंत्री सिविल बार संघ पुवायां

जमानत देना न देना शासन की मंशा के अनुरूप होता है, या मौजूद थाना प्रभारी निर्णय लेता हैं। वैसे आबकारी अधिनियम की धारा 60 (2) जमानती है। जो जमानतें दी गई है वह प्रदेश में हुए शराब कांड से पहले की हैं।
राहुल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खुटार
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed