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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   21.6 lakh penalty for adulterants

मिलावटखोरों पर 21.6 लाख का जुर्माना

Fri, 14 Apr 2017 12:45 AM IST
शाहजहांपुर, अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर, अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 14 Apr 2017 12:45 AM IST
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जिले में विभिन्न स्थानों पर मिलावटखोरी के शक में लिए गए नमूने जांच में फेल पाए गए। इस पर विक्रेताओं और फर्म स्वामियों पर जुर्माना डाला गया। कुल 18 मामलों में 21.60 लाख  का जुर्माना लगाया गया। सैंपलिंग में बेसन, सरसों तेल, रस्क, बिस्कुट, पेयजल के नमूने जांच में फेल हो गए। 
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सिंधौली में दुकानदार नीरज गुप्ता के यहां से मैसर्स अनमोल ब्रेकर्स प्राइवेट लिमिटेड 38ए उद्योग बिहार ग्रेटर नोएडा के बिस्कुट के 21 मार्च, 2012 को सैंपल लिए गए थे। पैकेजिंग गलत पाए जाने पर नीरज पर पचास हजार और निर्माता कंपनी पर तीन लाख का जुर्माना डाला गया। शहर के रामचंद्र मिशन क्षेत्र में दलेलगंज में सुशील गोयल की दुकान से आराध्या ट्रेडिंग कंपनी रामगंज के यहां से निर्मित कृष्णा ब्रांड रिफाइंड पामोलिन ऑयल का सैंपल छह नवंबर, 2015 को लिया गया जो जांच में अधोमानक पाया गया। इस पर व्रिकेता सुशील पर एक लाख और निर्माता पर चार लाख का जुर्माना किया गया।
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 सिंधौली के गरगइया में धर्मेंद्र सिंह उर्फ भूरे सिंह के यहां से मिश्रित दूध का सैंपल दो दिसंबर, 2012 को लिया गया। जांच में दूध में मिलावट पाए जाने पर 75 हजार का जुर्माना बोला गया। कलान के विकास गुप्ता की किराना की दुकान से 30 जून, 2013 को बेसन का नमूना जांच के लिए लिया गया जो अधोमानक पाया गया। इस पर उन्हें दो लाख जुर्माना सुनाया। जैतीपुर में धर्मेंद्र की दुकान से 19 नवंबर, 2014 को रिफाइंड राइज ब्राउन ऑयल का सैंपल लेकर जांच को भेजा गया। अधोमानक पाए जाने पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया। निगोही के मोहल्ला बाराआना स्थित बबलू की किराना की दुकान से 29 दिसंबर, 2015 को सरसाें तेल की सैंपलिंग की गई। जांच में अधोमानक पाए जाने पर पचास हजार का जुर्माना सुनाया गया। मिर्जापुर क्षेत्र में जरियनपुर के कमलेश राठौर की किराना की दुकान से 11 दिसंबर, 2012 को सरसाें तेल की सैंपलिंग की गई। जांच में अधोमानक पाए जाने पर दस हजार का जुर्माना सुनाया गया। खुटार के मोहल्ला देवस्थान में विकास सक्सेना की किराना दुकान से सात जुलाई, 2014 को रस्क का सैंपल लिया गया। अधोमानक पाए जाने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
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 शहर के मोहल्ला गौहरपुरा में जय अग्रवाल की दुकान से मैसर्स पापुलर पराग प्रोडेक्टस बरेली मोड़ से निर्मित रस्क का सैंपल आठ नवम्बर 2015 को जयजी ब्रांड सूजी रस्क का सैंपल लिया गया तो पैकेजिंग लेवल गलत था। इस पर विक्रेत पर एक लाख और निर्माता पर दो लाख का जुर्माना सुनाया गया। जलालाबाद नलवाली गली स्थित पंकज गुप्ता की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक के नौ ब्रांड के सैंपल 10 और 11 अक्तूूबर, 2013 को लिए गए। जो एक्सपायरी डेट के थे। इस पर चार लाख पचास हजार का जुर्माना सुनाया गया।
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